समिति के कर्तव्य - अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के संबंध में भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित सिद्धांत एवं निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम तथा निर्गत किये गये परिपत्र, आदेश, निर्देश, सरकार को समर्पित प्रतिवेदन आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा मंतव्य देना (अनुशंसा करना)।
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों को राज्य के विधिक समाप्त अधिनियम के अंतर्गत देय एवं प्राप्त विधिक सहायताओं की समीक्षा करना तथा मंतव्य देना।
समिति ऐसे किसी आवेदन अथवा परिषद्-पत्र पर विचार नहीं करेगी जो उसे परिषद् अथवा सभापति द्वारा जाँच के लिए नहीं सौंपा गया हो।
बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के विधान परिषद् की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम जिनका उपबंध इस समिति के नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।